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    नवाचार
  • श्रमिकों को नवीनतम दृष्य श्रृव्य (Audio - visual) प्रणाली से फिल्म दिखाकर सुरक्षा प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिये एक नया टेलीविजन जून, 2019 में उपलब्ध करवाया गया है।
  • अमोनिया के खतरों से निपटने के लिये सेंसर के प्रयोग को दर्शाने के लिये जुलाई, 2019 में नया मोडल प्रदर्शित किया गया है।
  • प्रशिक्षणार्थियों को कार्यस्थल पर सुरक्षा के ज्ञानवर्धन एवं टेस्ट के लिये एक नया इलेक्ट्रोनिक कियोस्क जुलाई, 2019 में संस्थापित किया गया है।
    उद्देश्य
  • सुरक्षा संग्रहालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र (SMTC) मुख्यालय जयपुर में वर्ष 1986 में उप निदेशक की देखरेख में कार्यरत है।
  • SMTC का मुख्य कार्य कारखानों के श्रमिकों, सुपरवाइजरों व प्रबंधकों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिये सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित करना है।
  • कार्यस्थल की सुरक्षा जितनी ही महत्वपूर्ण कार्यस्थल सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाना है। इससे कारखाना प्रबंधन सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्यस्थल एवं कार्यवातावरण सुनिश्चित कर सकता है। साथ ही ऐसे सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों से श्रमिकों को कार्यस्थल के खतरों को पहचानने एवं उनको सुधारने में सहायता मिलती है एवं वह कार्यस्थल पर उत्तम सुरक्षा अभ्यास (best safety practice) कर सकते हैं।
    लक्ष्य
  • प्रबंधन को कारखाना श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थय के लिये उनकी वैधानिक उत्तरदायित्वों की जानकारी मिल सके।
  • राज्य में एक सुदृढ़ औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थय का वातावरण बने।
  • कारखानों द्वारा उनके कार्यस्थलों पर सुरक्षा एवं स्वास्थय का बेहतर प्रबंधन किया जा सके।
  • कारखाना श्रमिक, स्टाफ, कर्मचारी को कार्य के दौरान चोट ना लगे अथवा इस कारण वह बीमार ना हो।
    कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत प्रावधान
  • कारखाना अधिनियम, 1948 में श्रमिकों को प्रशिक्षण दिये जाने के निम्न प्रावधान है- Section 7A. General duties of the occupier.- (c) the provision of such information, instruction, training's and supervisions as are necessary to ensure the health and safety of all workers at work;
    सुरक्षा प्रशिक्षण की प्रक्रिया
  • वर्तमान में SMTC जयपुर में प्रतिमाह 3 सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं एवं राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।
  • उपनिदेशक SMTC द्वारा प्रति 3 माह के लिये एक प्रशिक्षण कैलेण्डर जारी किया जाता है जिसे विभाग की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।
  • राज्य के विभिन्न कारखानों एवं विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को भी उक्त प्रशिक्षण कैलेण्डर प्रेषित किया जाता है।
  • राज्य के विभिन्न संस्थानों में उपलब्ध सुरक्षा विषय विशेषज्ञों द्वारा सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है।
  • सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रात: 10.30 बजे से सायं 04.30 बजे तक आयोजित किया जाता है।
  • सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण होने पर प्रशिक्षणार्थी को प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।