Factory Safety Awards Scheme

Sr. No. Particular View/Download
1. Safety Awards User Manual
2. Safety Awards Notifications & Circulars

राजस्थान सरकार

श्रम एवं नियोजन

     क्रमांक F.1 (1) P.S./Safety awards/2018-00502/                दिनांक

आदेश

                   राज्य में कार्यरत कारखानों द्वारा श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण  के लिये नियमों की अनुपालना एवं इस दिशा में किये गये अभिनव कार्यों की पहचान कर कारखाना प्रबंधन को प्रेरित किया जाना आवश्यक है जिससे राज्य में सुरक्षित एवं उत्कृष्ट औद्योगिक वातावरण तैयार हो सके। इस कार्य हेतु कारखाना प्रबंधन द्वारा स्व-प्रेरणा एवं  स्व-प्रमाणीकरण के आधार पर कारखानों का वर्गीकरण (Grading of Factories) करने की सुस्पष्ट प्रावधान एवं प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु इस विभाग द्वारा “कारखाना सुरक्षा पुरस्कार योजना एवं इसके लिये अंक प्रणाली निर्धारित की जाती है। यह योजना एच्छिक (Optional) है जिससे कि इस अंक प्रणाली के आधार पर RajFAB Web Application में इच्छित कारखाना प्रबंधन स्व-प्रमाणीकरण एवं स्वविवेक के अनुसार ऑनलाइन प्रपत्र भर सके-

तालिका - 1

क्र0  सं0

बिन्दु  (विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 में देखें)

पूर्ण पालना पर अंक

आंशिक पालना पर अंक

कारखाने का प्रकार

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

कारखाने में विगत तीन कैलेण्डर वर्ष में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित ना हुई हो

6

a. विगत दो कैलेण्डर वर्ष पर 4 अंक

b. विगत एक कैलेण्डर वर्ष पर 2 अंक

सभी प्रकार के कारखाने

2

जहाँ पर विगत तीन कैलेण्डर वर्ष में नियोजित किसी श्रमिक को व्यवसायजनित बीमारी नहीं पायी गयी हो

6

a. विगत दो कैलेण्डर वर्ष पर 4 अंक

 b. विगत एक कैलेण्डर वर्ष पर 2 अंक

सभी प्रकार के कारखाने

3

विगत तीन कैलेण्डर वर्ष में कार्य वातावरण में वायु प्रदूषकों की मात्रा निर्धारित मात्रा से अधिक ना हो

6

a. विगत दो कैलेण्डर वर्ष पर 4 अंक

b. विगत एक कैलेण्डर वर्ष पर 2 अंक

सभी प्रकार के कारखाने

4

विगत तीन कैलेण्डर वर्ष में कारखाने के विरूद्ध माननीय न्यायालय में कोई इस्तगासा प्रस्तुत ना किया गया हो

6

a. विगत दो कैलेण्डर वर्ष पर 4 अंक

b. विगत एक कैलेण्डर वर्ष पर 2 अंक

सभी प्रकार के कारखाने

5

कारखाना परिसर में स्वच्छता रखने पर

5

2

सभी प्रकार के कारखाने

6

श्रमिकों को कार्य के दौरान सुरक्षित कार्यस्थिति, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण एवं सुरक्षा प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने पर

5

2

सभी प्रकार के कारखाने

7

जहाँ कारखाना परिसर में खतरों से बचाव के लिये उचित स्थानों पर पोस्टर, Labelling, color indicators, Do’s & Don’ts प्रदर्शित हों

5

1

सभी प्रकार के कारखाने

8

किसी श्रमिक द्वारा कोई शिकायत प्राप्त ना हो

5

NA

सभी प्रकार के कारखाने

9

कारखाने में उपयुक्त अग्नि शमन संसाधनों की व्यवस्था होने पर

4

1

सभी प्रकार के कारखाने

10

कारखाना परिसर में उपयुक्त स्थानों पर आवश्यक नोटिसेज प्रदर्शित करने पर

4

1

सभी प्रकार के कारखाने

11

कारखाने में सुरक्षा अधिकारी (Safety Officer under Factories Act, 1948) नियुक्त होने पर

4

NA

बृहत् कारखाना

12

कारखाने में कल्याण अधिकारी (Welfare Officer under Factories Act, 1948) नियुक्त होने पर

4

NA

बृहत् कारखाना

13

कारखाने में श्रमिकों के लिये उपयुक्त कैन्टीन की सुविधा पर

4

2

बृहत् कारखाना

14

गत निरीक्षण प्रतिवेदन की पूर्ण पालना प्रस्तुत करने पर

3

1

सभी प्रकार के कारखाने

15

राजस्थान प्रदूषण मण्डल से प्राप्त वैध NOC पर

3

NA

सभी प्रकार के कारखाने

 

16

कारखाने में व्यवसायजनित स्वास्थ्य केन्द्र (Occupational Health Centre under Factories Act, 1948) की स्थापना एवं सुचारू संचालन करने पर

3

1

सभी प्रकार के कारखाने

17

कारखाने के प्रमाणपत्र का नवीनीकरण हो एवं श्रम कानूनों के तहत रिटर्न निर्धारित अवधि में प्रस्तुत की हो

3

1

सभी प्रकार के कारखाने

18

नियोजित श्रमिकों को समुचित स्थानों पर स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था उपलब्ध हो

3

1

सभी प्रकार के कारखाने

19

कारखाने में पुरुष/महिला श्रमिकों के लिये उपयुक्त शौचालय, स्नानघर एवं इसके लिये पानी की व्यवस्था पर

3

1

सभी प्रकार के कारखाने

20

उपयुक्त प्राथमिक चिकित्सा बक्सा उचित प्रमाणपत्र शुदा व्यक्ति की देखरेख में होने पर

3

1

सभी प्रकार के कारखाने

21

कारखाने में श्रमिकों के लिये उपयुक्त रेस्ट शेल्टर की सुविधा पर

3

1

मध्यम/

बृहत् कारखाना

22

उपयुक्त शिशु पालना घर (Creche) की व्यवस्था पर

3

1

सभी कारखाने जिनमें 31 या अधिक महिला श्रमिकों का नियोजन किया जाता है

23

कारखाने में जनित प्रदूषित जल के लिये ETP उपलब्ध करवाने व इस जल के रिसाइक्लिंग पर 

3

1

सभी प्रकार के कारखाने

24

कारखाने में उपयुक्त स्थानों पर CCTV कैमरा लगवाने पर

3

1

मध्यम/

बृहत् कारखाना

25

कारखाने में उपयुक्त स्थानों पर पौधा/वृक्षा रोपण होने पर

3

1

सभी प्रकार के कारखाने

1.      बृहत् कारखाना में ऐसे सभी कारखाने वर्गीकृत होंगे जिनके द्वारा 250 से अधिक श्रमिक नियोजित करने हेतु इस विभाग से लाइसेंस प्राप्त कर रखा हो।

2.     मध्यम कारखाना में ऐसे सभी कारखाने वर्गीकृत होंगे जिनके द्वारा 101 से 250 श्रमिक नियोजित करने हेतु इस विभाग से लाइसेंस प्राप्त कर रखा हो।

3.     लघु कारखाना में ऐसे सभी कारखाने वर्गीकृत होंगे जिनके द्वारा 100 श्रमिक तक नियोजित करने हेतु इस विभाग से लाइसेंस प्राप्त कर रखा हो।

A.    प्रथम श्रेणी में ऐसे सभी कारखाने वर्गीकृत होंगे जिनके द्वारा RajFAB Web Application में स्व-प्रमाणीकरण एवं स्वविवेक के अनुसार ऑनलाइन प्रपत्र भरने पर जिनको 90 से अधिक परसेन्टाइल (Percentile) अंक प्राप्त होंगे एवं मौके पर जाँच में सही पाये जावें।

B.    द्वितीय श्रेणी में ऐसे सभी कारखाने वर्गीकृत किये होंगे जिनके द्वारा RajFAB Web Application में स्व-प्रमाणीकरण एवं स्वविवेक के अनुसार ऑनलाइन प्रपत्र भरने पर जिनको 60 से 90 परसेन्टाइल (Percentile) अंक प्राप्त होंगे।

C.    तृतीय श्रेणी में ऐसे सभी कारखाने वर्गीकृत किये होंगे जिनके द्वारा RajFAB Web Application में स्व-प्रमाणीकरण एवं स्वविवेक के अनुसार ऑनलाइन प्रपत्र भरने पर जिनको 60 से कम परसेन्टाइल (Percentile) अंक प्राप्त होंगे ।

बृहत्, मध्यम एवं लघु श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में से सर्वाधिक अंक लाने वाले एक कारखाने को सेफ्टी अवार्ड दिया जावेगा एवं उसके उपरान्त अंकवार (अधिक से कम की ओर) प्रत्येक श्रेणी में 5 कारखानों (कुल 15) को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जावेगा।

       नोटः 1. विभाग द्वारा ऑनलाइन सूचना की जाँच मौके पर की जा सकती है।

                2. प्रत्येक श्रेणी में अंको की गणना परसेन्टाइल (Percentile) के आधार पर की जावेगी।

                3. अंतिम निर्णय विभाग का होगा।

 

(विश्व मोहन शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

 

परिशिष्ट- 1

क्र0  सं0

(1)

बिन्दु 

(2)

विस्तृत विवरण

(3)

1

कारखाने में विगत तीन कैलेण्डर वर्ष में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित ना हुई हो

1.     दुर्घटना (Accident)- कारखाने में किसी भी प्रकार से कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना (घातक/अघातक) घटित ना हुई हो एवं श्रमिक को चोट ना लगी हो जिसके कारण ऐसे श्रमिक को 48 घण्टे या अधिक कार्य पर अनुपस्थित रहे।

2.     खतरनाक घटना (Dangerous Occurance) - कोई भी अग्नि दुर्घटना, विस्फोट या गैस/विषाक्त पदार्थ के रिसाव की दुर्घटना ना हुई हो जिसमे चाहे किसी भी श्रमिक को चोट ना लगी हो

2

जहाँ पर विगत तीन कैलेण्डर वर्ष में नियोजित किसी श्रमिक को व्यवसायजनित बीमारी नहीं पायी गयी हो

1.     व्यवसायजनित बीमारी (Occupational Disease)- कारखाने में किसी भी प्रकार से कार्य के दौरान किसी भी श्रमिक को कोई व्यवसायजनित बीमारी ना हुई हो।

2.     व्यवसायजनित बीमारीयों की जानकारी के लिये कारखाना अधिनियम, 1948 की अनुसूचि 3 देखें।

3

विगत तीन कैलेण्डर वर्ष में कार्य वातावरण में वायु प्रदूषकों की मात्रा निर्धारित मात्रा से अधिक ना हो

1.     कार्य वातावरण में वायु प्रदूषक (Air Pollutant in work environment)- कारखाने में कुछ कार्यों के दौरान वायुजनित प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। इनकी मात्रा कारखाना अधिनियम, 1948 में निर्धारित मात्रा से ज्यादा नहीं हो।

2.      वायु प्रदूषक (Air Pollutant in work environment) की जानकारी के लिये कारखाना अधिनियम, 1948 की अनुसूचि 2 देखें।

4

विगत तीन कैलेण्डर वर्ष में कारखाने के विरूद्ध माननीय न्यायालय में कोई इस्तगासा प्रस्तुत ना किया गया हो

कारखाना, प्रबन्धन या इसके जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग द्वारा किन्हीं मामलो में कोई कानूनी कार्यवाही ना की गई हो।

5

कारखाना परिसर में स्वच्छता रखने पर

कारखाना प्रबंधन द्वारा कारखाना परिसर में स्वच्छता रखने के लिये सभी स्थानों, व्यवस्था व प्रक्रिया को चिन्हित कर लेखबद्ध कर दस्तावेज बनाया हो एवं उसकी पालना व निगरानी की जा रही हो।

6

श्रमिकों को कार्य के दौरान सुरक्षित कार्यस्थिति, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण एवं सुरक्षा प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने पर

कारखाना प्रबंधन द्वारा कारखाना परिसर में श्रमिकों को कार्य के दौरान सुरक्षित कार्यस्थिति, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण एवं सुरक्षा प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिये सभी स्थानों, व्यवस्था व प्रक्रिया को चिन्हित कर लेखबद्ध कर दस्तावेज बनाया हो एवं उसकी पालना व निगरानी की जा रही हो।

7

जहाँ कारखाना परिसर में खतरों से बचाव के लिये उचित स्थानों पर पोस्टर, Labelling, color indicators, Do’s & Don’ts प्रदर्शित हों

कारखाना प्रबंधन द्वारा कारखाना परिसर में खतरों से बचाव के लिये उचित स्थानों पर पोस्टर, Labelling, color indicators, Do’s & Don’ts प्रदर्शित के लिये सभी स्थानों, व्यवस्था व प्रक्रिया को चिन्हित कर लेखबद्ध कर दस्तावेज बनाया हो एवं उसकी पालना व निगरानी की जा रही हो।

8

किसी श्रमिक द्वारा कोई शिकायत प्राप्त ना हो

कारखाना, प्रबंधन या इसके जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध किसी श्रमिक द्वारा कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग द्वारा किन्हीं मामलो में कोई शिकायत ना की गई हो जिस पर कि सक्षम अधिकारी द्वारा जांच/कार्यवाही प्रारंभ की अनुमति जारी कर दी गयी हो।

9

कारखाने में उपयुक्त अग्नि शमन संसाधनों की व्यवस्था होने पर

कारखाना प्रबंधन द्वारा कारखाना परिसर में अग्नि दुर्घटना से बचाव के लिये अग्नि शमन संसाधन उपलब्ध करने के लिये सभी स्थानों, व्यवस्था व प्रक्रिया को चिन्हित कर लेखबद्ध कर दस्तावेज बनाया हो एवं उसकी पालना व निगरानी की जा रही हो।

10

कारखाना परिसर में उपयुक्त स्थानों पर आवश्यक नोटिसेज प्रदर्शित करने पर

कारखाना प्रबंधन द्वारा कारखाना परिसर में आवश्यक नोटिसेज प्रदर्शित के लिये सभी स्थानों, व्यवस्था व प्रक्रिया को चिन्हित कर लेखबद्ध कर दस्तावेज बनाया हो एवं उसकी पालना व निगरानी की जा रही हो।

11

कारखाने में सुरक्षा अधिकारी (Safety Officer under Factories Act, 1948) नियुक्त होने पर

ऐसा कारखाना जिसमें सामान्यतयाः 1000 श्रमिक नियोजित होने पर उसमें सुरक्षा अधिकारी (Safety Officer under Factories Act, 1948) नियुक्त कर गजट नोटिफिकेशन करवाया हो।

12

कारखाने में कल्याण अधिकारी (Welfare Officer under Factories Act, 1948) नियुक्त होने पर

ऐसा कारखाना जिसमें सामान्यतयाः 500 श्रमिक नियोजित होने पर उसमें कल्याण अधिकारी (Welfare Officer under Factories Act, 1948) नियुक्त किया हो।

13

कारखाने में श्रमिकों के लिये उपयुक्त कैन्टीन की सुविधा पर

1.     ऐसा कारखाना जिसमें सामान्यतयाः 251 या अधिक श्रमिक नियोजित होने पर उसमें श्रमिकों के लिये उपयुक्त कैन्टीन उपलब्ध कर गजट नोटिफिकेशन करवाया हो।

2.     कारखाना प्रबंधन द्वारा कैन्टीन के उचित संचालन के लिये सभी स्थानों, व्यवस्था व प्रक्रिया को चिन्हित कर लेखबद्ध कर दस्तावेज बनाया हो एवं उसकी पालना व निगरानी की जा रही हो।

14

गत निरीक्षण प्रतिवेदन की पूर्ण पालना प्रस्तुत करने पर

कारखाना, प्रबंधन द्वारा कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग द्वारा गत निरीक्षण प्रतिवेदन की पूर्ण पालना प्रस्तुत कर दी हो।

15

राजस्थान प्रदूषण मण्डल से प्राप्त वैध NOC पर

स्व-प्रमाणीकरण के वर्ष या अधिक के लिये राजस्थान प्रदूषण मण्डल द्वारा जारी की जाने वाली सभी वैध NOC(s) प्राप्त कर ली गयी हो।

16

कारखाने में व्यवसायजनित स्वास्थ्य केन्द्र (Occupational Health Centre under Factories Act, 1948) की स्थापना एवं सुचारू संचालन करने पर

कारखाना प्रबंधन द्वारा कारखाना परिसर में नियोजित श्रमिकों के लिये व्यवसायजनित स्वास्थ्य केन्द्र (Occupational Health Centre under Factories Act, 1948) की स्थापना एवं सुचारू संचालन के लिये सभी स्थानों, व्यवस्था व प्रक्रिया को चिन्हित कर लेखबद्ध कर दस्तावेज बनाया हो एवं उसकी पालना व निगरानी की जा रही हो।

17

कारखाने के प्रमाणपत्र का नवीनीकरण हो एवं श्रम कानूनों के तहत रिटर्न निर्धारित अवधि में प्रस्तुत की हो

1.     स्व-प्रमाणीकरण के वर्ष  या अधिक के लिये कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग से कारखाने के प्रमाणपत्र का नवीनीकरण (Renewal of License under the Factories Act, 1948) प्राप्त कर लिया गया हो।

2.     स्व-प्रमाणीकरण के वर्ष में सभी श्रम कानूनों के तहत भरी जाने वाली रिटर्न निर्धारित अवधि में ऑनलाइन भर दी गई हों।

18

नियोजित श्रमिकों को समुचित स्थानों पर स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था उपलब्ध हो

कारखाना प्रबंधन द्वारा कारखाना परिसर में नियोजित श्रमिकों को समुचित स्थानों पर स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिये सभी स्थानों, व्यवस्था व प्रक्रिया को चिन्हित कर लेखबद्ध कर दस्तावेज बनाया हो एवं उसकी पालना व निगरानी की जा रही हो।

19

कारखाने में पुरुष/महिला श्रमिकों के लिये उपयुक्त शौचालय, स्नानघर एवं इसके लिये पानी की व्यवस्था पर

कारखाना प्रबंधन द्वारा कारखाना परिसर में नियोजित पुरुष/महिला श्रमिकों के लिये उपयुक्त शौचालय, स्नानघर एवं इसके लिये पानी की व्यवस्था करने के लिये सभी स्थानों, व्यवस्था व प्रक्रिया को चिन्हित कर लेखबद्ध कर दस्तावेज बनाया हो एवं उसकी पालना व निगरानी की जा रही हो।

20

उपयुक्त प्राथमिक चिकित्सा बक्सा उचित प्रमाणपत्र शुदा व्यक्ति की देखरेख में होने पर

कारखाना प्रबंधन द्वारा कारखाना परिसर में उपयुक्त प्राथमिक चिकित्सा बक्सा उचित प्रमाणपत्र शुदा व्यक्ति की देखरेख में रखने की व्यवस्था करने के लिये सभी स्थानों, व्यवस्था व प्रक्रिया को चिन्हित कर लेखबद्ध कर दस्तावेज बनाया हो एवं उसकी पालना व निगरानी की जा रही हो।

21

कारखाने में श्रमिकों के लिये उपयुक्त रेस्ट शेल्टर की सुविधा पर

कारखाना प्रबंधन द्वारा कारखाना परिसर में श्रमिकों के लिये उपयुक्त रेस्ट शेल्टर की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये सभी स्थानों, व्यवस्था व प्रक्रिया को चिन्हित कर लेखबद्ध कर दस्तावेज बनाया हो एवं उसकी पालना व निगरानी की जा रही हो।

22

उपयुक्त शिशु पालना घर (Creche) की व्यवस्था पर

कारखाना प्रबंधन द्वारा कारखाना परिसर में सामान्यतयाः 31 या अधिक महिला श्रमिकों के नियोजन पर उनके लिये उपयुक्त शिशु पालना घर (Creche) की व्यवस्था करने के लिये सभी स्थानों, व्यवस्था व प्रक्रिया को चिन्हित कर लेखबद्ध कर दस्तावेज बनाया हो एवं उसकी पालना व निगरानी की जा रही हो।

23

कारखाने में जनित प्रदूषित जल के लिये ETP उपलब्ध करवाने व इस जल के रिसाइक्लिंग पर 

कारखाना प्रबंधन द्वारा कारखाना परिसर में जनित प्रदूषित जल के लिये ETP उपलब्ध करवाने व इस जल के रिसाइक्लिंग कर काम में लेने के लिये सभी स्थानों, व्यवस्था व प्रक्रिया को चिन्हित कर लेखबद्ध कर दस्तावेज बनाया हो एवं उसकी पालना व निगरानी की जा रही हो।

24

कारखाने में उपयुक्त स्थानों पर CCTV कैमरा लगवाने पर

कारखाना प्रबंधन द्वारा कारखाना परिसर में श्रमिकों की सुरक्षा के लिये उपयुक्त स्थानों पर CCTV कैमरा लगवाने  के लिये सभी स्थानों, व्यवस्था व प्रक्रिया को चिन्हित कर लेखबद्ध कर दस्तावेज बनाया हो एवं उसकी पालना व निगरानी की जा रही हो।

25

कारखाने में उपयुक्त स्थानों पर पौधा/वृक्षा रोपण होने पर

कारखाना प्रबंधन द्वारा कारखाना परिसर में हरियाली व शुद्ध वातावरण के लिये उपयुक्त स्थानों पर पौधा/वृक्षा रोपण हेतु सभी स्थानों, व्यवस्था व प्रक्रिया को चिन्हित कर लेखबद्ध कर दस्तावेज बनाया हो एवं उसकी पालना व निगरानी की जा रही हो।